जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर चुनाव कार्यक्रम, नाम निर्देशन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी

प्रदीप राय की रिपोर्ट:
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अवधि 21 से 30 अक्टूबर तक
सबेरे 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अवकाश दिवस को छोड़कर प्राप्त कर सकते है नाम निर्देशन पत्र
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक लेकर चुनाव कार्यक्रम, नाम निर्देशन प्रक्रिया, सभा-रैली, वाहन अनुमति, आचार संहिता, रूट चार्ट, व्यय लेखा, निर्वाचक नमावली, ईवीएम एवं वीवीपेट का प्रथम रेण्डमाईजेशन आदि के संबंध में जानकारी दी। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से श्री अशोक शर्मा एवं श्री पुष्पराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी से श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से श्री उमेश अग्रवाल एवं बहुजन समाज पार्टी से श्री अनिल कुमार भास्कर उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में निर्वाचन होना है। जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में द्वितीय चरण में चुनाव होना है। इसके लिए नाम निर्देशन प्रारंभ होने की तिथि 21 अक्टूबर, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नाम निर्देशन की संवीक्षा तिथि 31 अक्टूबर, अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर, मतदान की तिथि 17 नवंबर और मतगणना की तिथि 30 दिसंबर निर्धारित है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। नाम निर्देशन पत्र दिनांक 21 से 30 अक्टूर तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) न्यायालय कलेक्टर कक्ष में प्राप्त किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन हेतु निर्धारित कक्ष के 100 मीटर के परिधि के भीतर अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी। वाहन की अनुमति अतिरिक्त दण्डाधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही से पृथक से प्राप्त करना होगा। नाम निर्देश कक्ष में अभ्यर्थी के साथ अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगें। नामांकन फार्म suvidha.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। नॉमिनेशन, एफीडीविट एवं ऑनलाइन ही सेक्योरिटी डिपाजिट को जमा करने की सुविधा है, किंतु नॉमिनेशन फार्म के प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्ड कॉपी में जमा करना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अभ्यर्थी सुविधा केंद्र स्थापित किए जायेगें जहां, मतदाता सूची का अवलोकन निक्षेप राशि जमा नामांकन पत्र का प्ररूप प्राप्त किया जा सकेगा। चूंकि यह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है इसलिए निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि 5 हजार रूपए होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों-अभ्यर्थियों को प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सभा, रैली आयोजन करने तथा वाहनों का उपयोग के लिए अतिरिक्त दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों, कॉलेजों एवं निजी स्थलों पर सभा की अनुमति संबंधित संस्था प्रमुख एवं स्थल स्वामी की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जा सकेगी। सभा, रैली तथा वाहन की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 48 घंटे पहले कर सकते हैै। अनुमति पहले आओ पहले पाओ केे आधार पर दी जाएगी। बैठक में आदर्श आचरण संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करने, बूथ लेवल पर एजेंट नियुक्त करने, रूट चार्ट, प्रतिदिन के चुनाव संबंधी व्यय का ब्यौरा लेखा-पंजी में संधारित करने, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां प्रदाय करने, संगवारी, दिव्यांग, युवा बूथ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। ईवीएम एवं वीवीपेट का प्रथम रेंडमाइजेशन 20 अक्टूबर को सबेरे 10.30 बजे प्रारंभ होगा। तत्पश्चात् मशीने स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद रूप तिवारी, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे, रिटर्निंग ऑफिसर श्री अमित बेक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित थे।