स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने व्यय निगरानी समितियों को प्रशिक्षण

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स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने व्यय निगरानी समितियों को प्रशिक्षण

प्रदीप राय (हरि) की रिपोर्ट

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने व्यय निगरानी समितियों को प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्ययों पर मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग निगरानी दलों का गठन किया गया है। इन दलों को आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रस्तुतीकरण के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में दलों के कार्यों, दौरा, दैनिक प्रतिवेदन भेजने, जिला-राज्य की सीमा क्षेत्रों पर निगरानी व कार्यवाही करने के संबंध में विस्तार से बताया गया।

इसके साथ ही चुनावी नियमों की अवहेलना की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संचालन नियम 1961 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत प्रमुख कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई इन प्रावधानों के तहत दंड, सजा, जुर्माना आदि के बारे में भी बताया गया।
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री वीके वर्मा, श्री जीडी गुप्ता एवं अम्बुज मिश्रा ने प्रशिक्षण में चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा मुद्रित पाम्पलेट, पोस्टर, बैनर में प्रिंटिग प्रेस का नाम, प्रकाशक का नाम, संख्या एवं शुल्क की जानकारी के साथ ही प्रचार में उपयोग होने वाहनों, पंडाल, शामियाना, कुर्सी, माईक, बेरियरों एवं चेक पोस्टों से गुजरने वाले वाहनों की जांच, रिर्काडिंग, वीडियोंग्राफी, शराब दुकानों के खुलने और बंद होने की अवधि पर निगरानी रखने, अवैध शराब पर निगरानी रखने तथा निर्धारित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन भेजने आदि के बारे में बताया गया।
प्रशिक्षण में ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय हेतु अधिकतम 40 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधानों और उम्मीदवारों के बैंको से संबंधित जानकारी, अभ्यर्थी द्वारा पृथक से खाता खोलने, खाते का रख-रखाव एवं चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने, चुनाव उपरांत उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में शपथ पत्र एवं सभी वाउचरों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में बताया गया। प्रशिक्षण में चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में चौबीस घंटे निगरानी रखे जाने हेतु व्यय निगरानी कक्ष और शिकायत निगरानी कक्ष भी बनाए जाने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर श्री अमित बेक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद रूप तिवारी, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे सहित निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, लेखा टीम, स्थैतिक निगरानी दल और साइबर सुरक्षा एण्ड आईटी टीम के नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी और सहयोगी कर्मचारी उपस्थित थे।

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