रायुपर पुलिस

दिनांक 1़9.09.2023

अवैध रूप से शराब का भण्डारण व बिक्री करने वाला आरोपी बीरेन्द्र धु्रव गिरफ्तार

विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी क्रम में दिनांक 18.09.2023 को थाना खरोरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिचरी में एक व्यक्ति अपने मकान अवैध रूप से शराब रखा है तथा बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान स्थित मकान में जाकर रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में एक व्यक्ति उपस्थित पाया गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम बीरेन्द्र धु्रव निवासी खरोरा का होना बताया। टीम के सदस्यो द्वारा मकान की तलाशी लेने पर मकान में शराब रखा होना पाया गया। शराब बिक्री एवं भण्डारण करने के संबंध में बीरेन्द्र धु्रव से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी बीरेन्द्र धु्रव को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखे 432 पौवा देशी शराब तथा बिक्री रकम जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 432/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी- बीरेन्द्र धु्रव पिता चौतराम ध्रुव उम्र 32 साल साकिन पचरी वार्ड नं. 06 थाना खरोरा जिला रायपुर।

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