विधानसभा निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक करें निर्वहन – कलेक्टर

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विधानसभा निर्वाचन 2023
– विधानसभा निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक करें निर्वहन – कलेक्टर
–  व्यय अनुवीक्षण के लिए सभी दल समन्वित तरीके से करें कार्य
– जिले के अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़े बार्डर पर अवैध शराब एवं सामग्री के परिवहन को रोकने के लिए विशेष रूप से कार्रवाई करने करने की जरूरत
– पुलिस, आयकर, आबकारी, जीएसटी सहित अन्य विभाग निर्वाचन कार्य से जुड़कर लगातार करेंगे कार्य
– अभ्यर्थियों के लिए व्यय की सीमा 40 लाख रूपए की राशि
– विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु उडऩदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम, मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संपन्न
राजनांदगांव 23 अगस्त 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर गौरव पथ ऑडिटोरियम राजनांदगांव में आज उडऩदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम, मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिम्मेदारी के अनुरूप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संयुक्त प्रशिक्षण सत्र में आज सभी अपने दायित्वों को भलीभांति समझते हुए, निर्वाचन के नियमानुसार कार्य करेंगे। इसमें सभी विभागों की महती जिम्मेदारी है। पुलिस, आयकर, आबकारी, जीएसटी सहित अन्य विभाग निर्वाचन कार्य से जुड़कर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप गंभीरतापूर्वक कार्य करने की जरूरत है।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़े बार्डर पर विशेष रूप से कार्रवाई करने करने की जरूरत होगी। अवैध शराब एवं सामग्री के परिवहन को रोकने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत होगी। नियमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस, स्थैतिक निगरानी दल, उडऩदस्ता दल एवं अन्य सभी दल आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। एफआईआर की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। डोंगरगांव एवं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र व्यय अनुवीक्षण के मामले में संवेदनशील है। सभी इस तरह की कार्रवाई के लिए सक्रियतापूर्व कार्य करेंगे। लेखा से जुड़े अधिकारी व्यय पर्यवेक्षक के साथ कार्य करेंगे। निर्वाचन के कार्य को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी मुख्यालय में रहेंगे। अभ्यर्थी के व्यय के आकलन के लिए वीडियो निगरानी दल कार्य करेंगे तथा व्यय पर्यवेक्षक को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से संबंधित जानकारी व्यय पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार कार्य करना है।
जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार ने कहा कि उडऩदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम, मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति सहित अन्य दलों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जिसमें आयकर विभाग एवं जीएसटी के अधिकारी भी शामिल हो रहे हंै। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने जिज्ञासाओं का निराकरण करें तथा सक्रियतापूर्वक पारस्परिक संवाद के माध्यम से प्रशिक्षण में भाग लें। अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि विभिन्न निर्वाचन कार्य के लिए गठित दलों के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें सभी को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सभी आपसी संपर्क में रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले ने कहा कि जिले में निर्वाचन के दृष्टिगत प्रशिक्षण में पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न तरह की स्थितियों में किए जा रहे कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब एवं सामग्री की जब्ती होने पर पुलिस विभाग, जीएसटी एवं आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सावधानीपूर्वक कार्य करने की जरूरत होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को पुलिस विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग की बात कही। सहायक आयुक्त जीएसटी श्रीमती कविता ठाकुर ने बताया कि अंतर्राज्यीय सीमा होने के कारण जिले में अन्य राज्यों से बहुत सी सामग्री आती है। जिसमें एफएसटी एवं एसएसटी के दल संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। आयकर अधिकारी श्री सुजीत भट्टाचार्य ने बताया कि 10 लाख रूपए से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में आयकर विभाग के दल द्वारा कार्य किया जाता है। नगद राशि के जब्ती की कार्रवाई के दौरान एसएसटी के सहयोग से कार्य किया जाता है तथा आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है।


इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए उडऩदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम, मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रलोभन दिया जाता है, वहीं धन-बल भी कार्य करता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय दो प्रकार के होते हैं, वैधानिक एवं अवैधानिक। वैधानिक अंतर्गत पोस्टर, बैनर, कटआउट, जनसभा जिसमें माईक, कुर्सी, टैंट, माईक, माला, चुनाव कार्यालय, वाहन, लाऊंड स्पीकर, कार्यकर्ता पारिश्रमिक, खाने के पैकेट आदि शामिल है। वही अवैधानिक अंतर्गत मतदाता अभ्यर्थी को धन देना, साड़ी, कंबल एवं अन्य उपहार देना, मदिरा वितरण, लंगर चलाना, मोबाईल फोन देना, पेट्रोल डलवाना है। जिसे तत्काल रूकवाना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग करने को बाधित करने अथवा परिवर्तित करने वाले कार्य के लिए एक वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सजा है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय को मानिटरिंग करने के लिए सभी दल लगातार कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए व्यय की सीमा 40 लाख रूपए की राशि है, वे इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। व्यय पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों के व्यय की निगरानी करते हैं। इस अवसर एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री गिरीश रामटेके, एसडीएम डोंगरगांव श्री अश्वन पुसाम, मास्टर ट्रेनर्स श्री कैलाशचंद्र शर्मा व श्री दीपक ठाकुर, श्री भूपेश साहू सहित अन्य सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

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