माननीय न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले धुमाल संचालक पर की गई कार्यवाही
रायपुर पुलिस
दिनांक 12.10.2023
माननीय न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले धुमाल संचालक पर की गई कार्यवाही
विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में आज दिनांक 12.10.2023 को थाना गंज क्षेत्र में धुमाल संचालक द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में धुमाल बजाने के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर धुमाल संचालक कमलेश ध्रुव पिता श्यामू ध्रुव उम्र 28 साल निवासी कुशालपुर नया बाजार चौक थाना पुरानी बस्ती रायपुर के विरूद्ध थाना गंज में कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उसके कब्जे से 01 नग चारपहिया वाहन, बॉक्स, एम्प्लीफायर, लाईट एवं पोंगा सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त कर कार्यवाही किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।