ग्रामीण आवास योजना- 13 से 15 सितं. तक होगी विशेष ग्राम सभा
ग्रामीण आवास योजना- 13 से 15 सितं. तक होगी विशेष ग्राम सभा
ग्राम सभा मे हितग्राहियों के पक्का आवास का सपना होगा साकार
ग्रामीण आवास योजना में प्रति हितग्राही 1 लाख 30 हजार रु होगा प्रदाय
सीएम आवास के 381 और पीएम आवास के स्थायी प्रतीक्षा सूची के 11हजार हितग्राहियों का होगा अनुमोदन
खैरागढ़, 11 सितम्बर 2023/ छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार और कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशन में पक्का आवास के सपने को साकार करने के उद्देश्य से 13 से 15 सितम्बर 2023 तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। जिला से विशेष ग्राम सभा में मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के 381 और प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के 11124 हितग्राहीयों का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जावेगा।
ग्राम सभा मे हितग्राहियों के पक्का आवास का सपना होगा साकार
हर किसी का सपना होता है कि वह अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रहे लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें कच्चे घरों में रहना पड़ता है। ऐसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों के लिए 19 जुलाई 2023 को एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका नाम छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मुफ्त आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि लोगों को रहने के लिए आवास की सुविधा मिल सके।
ग्रामीण आवास योजना में प्रति हितग्राही 1 लाख 30 हजार रु होगा प्रदाय
राज्य के जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन लोगों को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर एसईसीसी 2011 के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नहीं मिल पाई थी उन सभी जरूरतमंद परिवारों को ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान- गंडई में पंजीयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस जिले में कुल – 381 आवासहीन हितग्राहीयो का पंजीयन कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना एवम प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्रति हितग्राही को 1 लाख 30 हजार रु राशि प्रदाय किया जाना है।