स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक्री करने वाले दुकानदार व ठेलें वालों के विरुद्ध की गई चालानी कार्यवाही ।

0

थाना कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, डोंगरगांव, गैंदाटोला, घुमका छुरिया एवं ओपी चिचोला, सुरगी, तुमडीबोड़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

सी एन आई न्यूज़ से संजू महाजन

पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के निर्देशन पर जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने-अपने एरिया के अंदर आने वाले शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं निजी) की आउटर बाउंड्री वॉल के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के तंबाकू और नशे के समान बेचने वाले दुकानो व ठेले पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिस पर दिनांक 28-29/11/2024, विगत दो दिनों में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 10 प्रकरण, थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा 05 प्रकरण, थाना लालबाग पुलिस द्वारा 07 प्रकरण, थाना डोंगरगांव पुलिस द्वारा 34 प्रकरण, थाना छुरिया पुलिस द्वारा 04 प्रकरण, थाना घुमका पुलिस द्वारा 10 प्रकरण, थाना गैंदाटोला पुलिस द्वारा 20 प्रकरण एवं ओपी चिचोला पुलिस द्वारा 5 प्रकरण, तुमडीबोड़ पुलिस द्वारा 07 प्रकरण, सुरगी पुलिस द्वारा 5 प्रकरण कुल 107 प्रकरणों में कोटपा अधिनियम के तहत चलानी कार्यवाही कर इस्तागासा तैयार कर मानन्यीय न्यायल पेश किया जावेगा। दुकानदार व ठेले वालों को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं बचने की चेतावनी भरी हिदायत भी दी गई। यह अभियान आगे भी जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed