बिक्री हेतु अवैध कच्ची महुआ शराब रखने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बिक्री हेतु भारी मात्रा में रखे अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अकलतरा पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार गत दिवस 15 अक्टूबर को मुखबिर से कोटगढ निवासी झडीराम द्वारा हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से भारी मात्रा में बिक्री करने के लिये रखने की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर रेड कार्यवाही कर मौके पर आरोपी के कब्जे से दो अलग अलग नीले रंग के प्लास्टिक के जरीकेन 55-55 लीटर क्षमता वाली में भरा 55-50 लीटर कुल 105 लीटर हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब कीमती 14,700 रूपये बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अप.क्र. 520/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी झडीराम उम्र 50 वर्ष निवासी कोटगढ थाना अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से अकलतरा पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक टी.एस.पट्टावी , सउनि अरूण कुमार सिंह , आरक्षक प्रदीप दुबे , राघवेन्द्र धृतलहरे का सराहनीय योगदान रहा।