अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी विश्वजीत जोशी गिरफ्तार

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रायपुर पुलिस

अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी विश्वजीत जोशी गिरफ्तार

विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 30.01.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमारिया में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से शराब रखा है तथा बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम विश्वजीत जोशी निवासी ग्राम उमारिया मंदिर हसौद रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी शराब रखा होना पाया। शराब रखे/बिक्री करने के संबंध में विश्वजीत जोशी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी विश्वजीत जोशी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 150 पौवा देशी शराब जुमला कीमती लगभग 16,500/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 65/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – विश्वजीत जोशी पिता स्व. मोतीलाल जोशी उम्र 25 साल निवासी ग्राम उमारिया थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

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