थाना खमतराई क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करते 47 पौव्वा देशी मदिरा मसाला शराब कुल 08.460 बल्क लीटर शराब के साथ 01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार

0

रायुपर पुलिस

दिनांक 07.09.2023

थाना खमतराई क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करते 47 पौव्वा देशी मदिरा मसाला शराब कुल 08.460 बल्क लीटर शराब के साथ 01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार

विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी क्रम में दिनांक 06.09.2023 को थाना खमतराई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति भनपुरी तिराहा राहुल ठेला के पीछे अवैध रूप से सफेद रंग की बोरी में शराब विक्रय कर रहा है जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए जगह दबिश देकर आरोपी बलदाऊ वर्मा से टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे सफेद रंग बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में 47पौव्वा देशी  मदिरा मसाला शराब  रखा होना पाया गया। शराब रखने के  संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी बलदाऊ वर्मा को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से अवैध रूप से रखे कुल 8.460 बल्क लीटर देशी मसाला मदिरा  कीमती 5170/- रूपये एवं बिक्री रकम 350/- रूपये  कुल जुमला 5520 रूपये को जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 797/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी

बलदाऊ वर्मा पिता स्वर्गीय श्यामलाल वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी रानी खोलपारा मनोज किराना दुकान के पास रावांभाटा थाना खमतराई जिला रायपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed