शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के दो आरोपी जेल दाखिल
(नये साल की शुरूआत – दुष्कर्म आरोपियों पर प्रहार)
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – नये साल की शुरूआत में सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म आरोपियों पर प्रहार करते हुये शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को चौबीस घंटे के अंदर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया दो पीड़िताओं ने गत दिवस दो जनवरी को थाना में उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी उमेश कुमार यादव एवं चंद्र प्रकाश भोई के द्वारा शादी करने का झांसा देकर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और पीड़िता द्वारा शादी करने बोलने पर टाल मटोल करते शादी करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक – 02/ 2025 आरोपी उमेश कुमार यादव के विरुद्ध धारा – 64 बीएनएस एवं अपराध क्रमांक 03/2025 आरोपी चंद्र प्रकाश भोई के विरूद्ध धारा 376(2) एन भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में दबिश देकर आरोपी उमेश कुमार यादव एवं आरोपी चंद्र प्रकाश भोई को गिरफ्तार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से कोतवाली पुलिस ने दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त दोनो कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय , उनि सीता साहू , आरक्षक नुरूल कादीर , गोकूल जांगड़े , धीरेन्द्र सिंह , रत्नाकर सिंह , टंकेश साहू , धीरेन्द्र तोमर और संजय श्याम का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
उमेश कुमार यादव पिता स्व. पुनित राम यादव उम्र 30 वर्ष निवासी – सरगांव , हाल मुकाम – नंदु गैरेज के पीछे सरजू बगीचा तेलीपारा , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बिलासपुर (छ.ग.)।