शराबी बस चालक पर यातायात पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – आज दोपहर लगभग दो बजे पिपरछेड़ी बायपास , राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पुलिस दुर्ग की इंटरसेप्टर टीम द्वारा रायपुर से डोंगरगढ़ की ओर जा रही यात्री बस क्रमांक सीजी 23 पी 7866 को संदिग्ध रूप से लहराते हुये चलने पर रोका गया। जांच के दौरान चालक की ब्रीथ एनालाइज़र से परीक्षण किया गया , जिसमें भारी मात्रा में शराब का सेवन कर वाहन संचालन करना प्रमाणित हुआ। बस में उस समय लगभग तीस से पैंतीस यात्री सवार थे। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुये बस को यातायात कार्यालय , नेहरू नगर , दुर्ग लाया गया। चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 185 के अंतर्गत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संचालन एवं नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध पर विधिसम्मत चालानी कार्यवाही की गई तथा वाहन को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। यातायात पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से संभावित गंभीर सड़क दुर्घटना टल गई और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। यह कार्यवाही “ऑपरेशन सुरक्षा” के अंतर्गत सड़क पर मानव जीवन की रक्षा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक ठोस कदम है। यातायात पुलिस दुर्ग समस्त नागरिकों से आग्रह करती है कि – किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन संचालन ना करें , वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन ना चलायें और सड़क पर अपने साथ ही साथ अन्य लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुये यातायात नियमों का पालन करें।

बस चालक – राजू लाल निवासी – पाटन , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

वाहन स्वामी – मोहम्मद तौकिर पिता – मोहम्मद सुनहार खान निवासी – गांधी नगर , कालीबाड़ी , रायपुर (छत्तीसगढ़)।

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