दिवंगत पेंशनर की 67 वर्ष उम्र पूरी होते तक ही मिलेगी फैमिली पेंशन की पात्रता परिवार को,

0

केन्द्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी ,
सी एन आइ न्यूज-पुरुषोत्तम जोशी।
रायपुर-शासकीय सेवा से सेवानिवृत होने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 7साल या दिवंगत कर्मचारी की 67 साल की उम्र तक (जो पहले हो) ही बढ़ी हुई दर पर पूर्ण पारिवारिक पेंशन की पात्रता होगी। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी उम्र में रिटायर हुआ हो। जैसे सरकारी डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक आदि 65 की उम्र में रिटायर होते हैं। वर्तमान मे विभागों में यह असमंजस बना हुआ था कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल निर्धारित है

तो क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी या उससे अधिक 65 में 7 वर्ष बढ़ाकर 72 वर्ष तक परिवार को पूरा पेंशन मिलगी। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय/ पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव दिलीप कुमार साहू ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि दिवंगत कर्मचारी के पात्र आश्रितों को बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तारीख तक ही देय होगी, जिस दिन दिवंगत कर्मचारी की आयु जीवित अवस्था में 67 वर्ष की आयु पूरी होती है।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि पेंशन की वरीयता के बारे में भी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन पर पहला हक दिवंगत कर्मचारी की पत्नी या पति का है। इसमें सेवानिवृत्ति के बाद हुई शादी या न्यायिक रूप से अलग हुए पति-पत्नी भी शामिल है।इसके उपरांत उक्त पेंशन पर बच्चों को अधिकार रहेगा।

जिसमें में गोद लिए हुए और सौतेले बच्चे भी शामिल होंगे।फिर आश्रित माता-पिता को। अंत में मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम भाई-बहनों का हक रहेगा।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश के पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, श्रीमती द्रौपदी यादव, पूरन सिंह पटेल,जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, टी पी सिंह, बी एस दसमेर, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, सुरेश मिश्रा,अनिल पाठक, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, आर के टंडन,हरेंद्र चंद्राकर, आर के साहू,लोचन पांडेय, एम एन पाठक, आर के नारद, नरसिंग राम, एम आर चंद्राकर, बी एल यादव, रमेश नंदे, मंगरा राम महतो, नारायण प्रसाद यादव आदि ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को सलाह दी है कि 67 वर्ष के बाद भी नियमानुसार आनुपातिक फैमली पेंशन मिलती रहेगी जैसा कि अभी मिलता है ।इस मामले को कुछ लोग पेंशनरों को गलत जानकारी देकर दोहन करने का प्रयास करते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहने का सलाह दिया है और यूनियन कार्यालय तेलीबांधा तालाब के निकट प्रत्येक बुधवार की संध्या बैठक में आकर पेंशनर अपनी समस्या निदान तथा शंका समाधान पर विशेषज्ञ सलाह ले सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed