नाबालिक लड़की को बहला फुलाकर अपहृत करने वाला आरोपी गिरफ्तार
थाना-कुण्डा
जिला कबीरधाम (छ. ग.)
नाबालिक लड़की को बहला फुलाकर अपहृत करने वाला आरोपी गिरफ्तार
नाबालिक लड़की के साथ शादी का प्रलोभन देकर करता रहा बलात्कार
आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि; धारा 06, 04 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में
विवरण: मामला थाना कुंडा क्षेत्रान्तर्गत का है, प्रार्थी (अपहृता के पिता) द्वारा दिनांक 14/03/2024 को थाना हाजीर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसके नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है की रिपोर्ट पर थाना कुंडा में अपराध क्रमांक 49/ 24 धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान आरोपी और अपहृता के हैदराबाद में होने की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया l
मामला महिला संबंधी एवम संवेदनशील होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सिंह सर व पुष्पेंद्र बघेल सर,अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी महेश प्रधान के नेतृत्व में टीम तैयार कर पतासाजी हेतु हैदराबाद भेजा गया जो आरोपी और अपहृता के हैदराबाद में होने से अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया और साथ लाया गया अपहृता से पुछताछ करने पर बताया की आरोपी अजय भार्गव पिता सुनील भार्गव उम्र 20 साल साकिन सोनपुरी थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ हैदराबाद ले गया तथा अपहृता को नाबालिक जानते हुए शरिरिक शोषण करता रहा । आरोपी अजय भार्गव पिता सुनील भार्गव उम्र 20 साल साकीन सोनपुरी थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली को अपराध धारा 363,366,376 भादवि 06,04 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया गया है l
कार्यवाही में उप निरीक्षक विनोद खांडे, प्र.आर. केलकर, आर. विकास श्रीवास्तव, म.आर. बबली तथा आर. हीरेश, कोमल, कल्याण का विशेष योगदान रहा है l
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट