दिनांक 10/10/2023

थाना तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा घर में घुसकर छ़ेडछ़ाड करने आरोपी को गिरफ्तार किया गया

आरोपी समीर श्रवण उर्फ करिया ने पीड़िता के घर घुसकर नाबालिक बालिका के साथ किया था छेड़छाड़।

थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर

अप.क्र.446/23 धारा:-452,354,354(क), भादवि एवं 08 पॉक्सो एक्ट

आरोपी:- समीर श्रवण उर्फ करिया पिता शिव कुमार श्रवण उम्र-19 साल 03 माह साकिन वार्ड क्र.06 बुधवारी बाजार नेवरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.)

        *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण)श्री नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) श्री सुरेश ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में छ़ेडछ़ाड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।*

विवरण:- इस प्रकार है कि प्रार्थिया/ पीड़िता जिसे ‘ए’ से चिन्हांकित के द्वारा दिनांक 07/10/2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 06/10/2023 को पीड़िता के माता-पिता सुबह 05:00 बजे अपने काम पर चले गये थे पीड़िता व पीड़िता का छोटा भाई दोनो घर में टीवी देख रहे थी तभी करीबन 12:00 बजे लड़का समीर उर्फ करिया घर के अंदर आया और पीड़िता के छोटे भाई को बोला कि तुझे पड़ोस वाली दादी बुला रही है कहने पर पीड़िता का छोटा भाई बाहर चला गया फिर समीर बोला कि कितना बज रहा है तब पीड़िता अपनी नानी के मोबाईल में समय देखकर बोली की अभी 12:00 बज रहा है तब समीर पीड़िता के पास आया और पीड़िता के शरीर को बेईज्जती करने की नियत से सहलाने लगा तब पीड़िता डर कर अपने को समीर से छुड़वाकर घर से बाहर निकल गई और पड़ोसी को बताई तब पड़ोसी ने समीर को डांटकर घर से बाहर निकाला और पीड़िता के माता-पिता आने के बाद घटना की जानकारी दी कि प्रार्थिया/पीड़िता की लिखित आवेदन पर आरोपी समीर उर्फ करिया निवासी बुधवारी बाजार नेवरा के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

दौरान विवेचना के प्रार्थिया / पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थिया / पीड़िता के उम्र संबंधी प्रमाण हेतु शैक्षणिक दस्तावेज जप्त किया गया। प्रकरण के नामजद आरोपी समीर उर्फ करिया का पतातलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। समीर उर्फ करिया उम्र संबंधी प्रमाण हेतु स्कूल से दाखिल खारिज पंजी की सत्यापित प्रति जप्त किया गया। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को देते हुए न्यायिक रिमाण्ड प्रतिवेदन तैयार माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट रायपुर पेश करने रवाना किया गया है।

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