भाटापारा शहर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पुलिस की सख्त कार्रवाई
ब्यूरो चीफ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी की रिपोर्ट
भाटापारा: शहर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मांगलिक भवन, रिजॉर्ट, डीजे और धुमाल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के निर्देशानुसार, शादी और अन्य मांगलिक आयोजनों में डीजे और धुमाल के संचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर, एसडीओपी भाटापारा श्री आशीष अरोरा, थाना प्रभारी भाटापारा शहर निरीक्षक योगिताबाली खापर्डे, निरीक्षक अमित पाटले थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण, एडिशनल तहसीलदार प्रेम मिंज, नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल, नगर पालिका सीएमओ अजय सिंह और समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 29 मई 2024 को शाम 7 बजे आयोजित की गई।
बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्देश जारी किए गए:
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी।
- सार्वजनिक और निजी स्थानों पर 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर प्रतिबंध।
- डीजे और धुमाल का संचालन केवल सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही किया जाए।
- मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकालने का निर्देश।
- डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें ना लगाने का निर्देश।
- नियमों का उल्लंघन करने पर ₹20,000/- तक का जुर्माना।
- साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित।
- धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने ना बजाने का निर्देश।
- डीजे बजाने वाले अथवा उसे संचालित करने वाले लड़के आई-कार्ड धारण करें।
इसके अतिरिक्त, अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम बलौदाबाजार (मोबा. 9479190629) पर सूचना देने और शरारती तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजने की अपील की गई।
पुलिस विभाग ने इन निर्देशों के पालन के लिए सख्ती से कार्रवाई करने का संकल्प लिया है ताकि शहर में शांति और सुकून बना रहे। नागरिकों से भी इन निर्देशों का पालन करने और सहयोग करने की अपेक्षा की गई है।