पिथौरा_ रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) यंत्र बंद।अगर बजा तो जप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

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पिथौरा_ रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) यंत्र बंद।अगर बजा तो जप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

नवरात्रि एवं दशहरा उत्सव को देखते हुए पिथौरा शांति समिति की बैठक की गई जिसमें पिथौरा एसडीएम रवि राज ठाकुर एसडीओपी प्रेम साहू नायब तहसीलदार और पिथौरा टीआई अमित शुक्ला उपस्थित थे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर पर सख्त आदेश जारी दिया गया है कि लाउडस्पीकरआवाज 10 से 75 डेसीबल तक किया जा सकता है उससे अधिक होने पर लाउडस्पीकर के संचालक के ऊपर कारवाई की जाएगी साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है कि पंडाल में रास गरबा डांडिया की समय सीमा 10:00 बजे तक रखी गई है 10:00 बजे के बाद अगर लाउडस्पीकर बजता है तो उसे जपती की जाएगी और उसे पर कार्यवाही की जाएगी सांस्कृतिक कार्यक्रम को समय सीमा से पूर्व करने का आदेश दिया गया है यह भी बताया गया है कि पंडाल में कैसे प्रकार की राजनीतिक भाषण नहीं की जाएगी इस शांति समिति के बैठक में पिथौरा के सभी दुर्गा पंडाल के सदस्य साउंड सिस्टम के संचालक एवं पत्रकार उपस्थित थे सारी बातें एसडीएम साहब रवि राज ठाकुर जी के द्वारा सभी को बता दी गई है और आचार संहिता लगने के कारण धारा 144 भी लागू है समय सीमा तक आप अपना कार्य कर सकते हैं

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