ड्रग इस्पेक्टर बताकर 7.5 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाला 01आरोपी पुलिस के गिरफ्त में

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कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर

शेषनारायण गुप्ता पिता लक्ष्मीचंद गुप्ता निवासी कुम्हार पारा महासमुन्द थाना महासमुन्द में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुम्हार पारा अपने घर में श्रीराम केयर क्लिनिक संचालित है। जहा मरीजो का उपचार करता हूं तथा मेडिसिन प्रदाय करता हूं। आज दिनांक 11.11.24 के 11.10 बजे अपने क्लिनीक में मरीज देख रहा था उसी दौरान एक व्यक्ति मेरे क्लिनीक के अंदर प्रवेश किया और अपने आप को ड्रग इस्पेक्टर बताते हुये मेरे क्लिनीक के मेडिशीन स्टाक को चेक करने की बात बोला तथा अपने आप को बहुत बडे अधिकारी होने का धौष दिखाते हुये मेरे मेडिशीन स्टाक को गलत बताते हुये मेरी क्लिनीक सील करने की बात बोला और मुझे अपने बातो के झासे मे लेकर मामला सेटल करने के लिये धोखाधडी पूर्वक मुझसे 750000 रूपये नगदी रकम ले लिया यह रकम मैने दवाईयों की विक्रय करने से मिली राशि थी जिसे मुझे लाभाश छोडकर दवा एजेसियों को भुगतान करना था। वह व्यक्ति अपने को ड्रग इस्पेक्टर बताकर अपने बातो के झासे में लेकर मेरे से धोखाधडी कर 750000 रूपये ले लिया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना महासमुन्द में अपराध धारा 318(4), 319(2) बी.एन.एस. का कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस की टीम के द्वारा उक्त घटना स्थल का सीसीटीवी फूटेज देखा तथा अपने मुखबीरों को उक्त फोटो को भेजकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि मुखबिर से सूचना मिला कि उक्त धोखाधडी करने वाला एक व्यक्ति का चेहरा मिलता जुलता जो बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर बैठा है ,उक्त सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर रेलवे स्टेशन बागबाहरा में जाकर संदेही व्यक्ति से पूछताछ किया गया पूछताछ के दौरान अपना नाम (01) स्मिथ सेठी पिता अभेराम सेठी उम्र 40 वर्ष सा. सोहिया अभिन्यू जगन्नाथ मगर रोड नं. 01 झालपाडा भुनेश्वर थाना लक्ष्मी सागर जिला खुर्दा भुनेश्वर, ओडिसा का निवासी होना बताया। संदेही द्वारा पुलिस को मनगणत बाते कहकर बरगलाकर गोल मोल जवाब देना लगा। जिससे तकनीकी तथ्यों एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर अपने अपराध को नही छीपा सका और श्रीराम केयर किल्नीक कुम्हारपारा, महासमुन्द में जाकर 750000 रूपये का धोखाधडी करना स्वीकार किया!घटना मे प्रयुक्त swift dezire कार कीमती 4,00,000 रुपये को जप्त किया गया l
आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द मे अपराध धारा 318(4), 319(2) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया l

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