– 18 अक्टूबर तक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपन करने, संशोधन की कार्यवाही किया जाएगा

        मोहला 23 अगस्त 2024। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के संबंध में आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने में अपेक्षित सहयोग करें। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित और शुद्ध मतदाता सूची बनाने में सहयोग करें। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाताओं का  पंजीयन हेतु  09,10 नवम्बर व 16, 17 नवंबर को समस्त मतदान केन्द्रों में दो दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2025 की कार्यवाही अंतर्गत अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जायेगा। 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। इस अवधि में 9 व 10 नवंबर एवं 16 व 17 नवंबर को विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने का कार्य किया जायेगा। 06 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
         जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 तक बूथ लेबल अधिकारी द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे कर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोडऩे, विलोपन, संशोधन की कार्यवाही की जाएगी एवं 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही साथ सभी मतदान केन्द्रों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की प्रकाशित सूची जन साधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी ऐसे मतदाता जो 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो और वे किसी कारणवश अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं करा पाये है वे संबंधित मतदान केन्द्रों में 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक मतदान केन्द्रों में जाकर नियत प्ररूप 6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। सभी मतदान केन्द्रों में नि:शुल्क आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेगें। इस संबंध में अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस दौरान मृत/स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन हेतु प्रपत्र 7 में आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते है तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार एवं एक ही विधान सभा में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में परिवर्तन हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन बूथ लेबल आफिसर को प्रस्तुत कर सकते है।
          अत: इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने संशोधन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर के बेबसाइट -https:voters.eci.gov.in में ऑन लाइन आवेदन भी प्रेषित कर सकते है, किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कॉल सेन्टर 1950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण उपरान्त अन्तिम मतदाता रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को 06 जनवरी 2025 को प्रत्येक मतदान केन्द्र, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में समस्त नागरिकों के अवलोकन करने हेतु रखा जाएगा। बैठक में सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश ठाकुर सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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