ग्राम जामपाली में NH.53 के किनारे मिली अज्ञात शव की पहचान एवम प्रकरण का खुलासा करने में महासमुन्द पुलिस को मिली सफलता।
कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर
मृतक कमलाकर मेश्राम की हत्या करने वाले एक महिला सहित 02 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। ग्राम जामपाली सुखानाला के पास एनएच 53 रोड किनारे एक व्यक्ति की लाश जिसकी उम्र करीब 55.-60 वर्ष पडी है सूचना पर मौके में जाकर घटनास्थल निरीक्षण कर मृतक के पहचान के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक का पहचान कमलाकर मेश्राम पिता गजानंद मेश्राम उम्र 60 वर्ष निवासी सेक्टर 10 थाना भिलाईनगर जिला दुर्ग के रूप में हुआ। थाना पिथौरा में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया एवम अज्ञात आरोपी द्वारा किसी धार वस्तु से मार कर चोट पहुचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना पिथौरा अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। सीसीटीवी फूटेज में मृतक के साथ वाहन क्रं. CG 07 AS 3034 में एक महिला दिखी थी। जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा उक्त महिला की पतासाजी की जा रही थी। टीम के द्वारा तकनिकी सहायता के मदद से एक संदेही महिला बेलमती सेठ उर्फ बेबी पिता सुदर्शन सेठ उम्र 27 साल निवासी ग्राम तोरेसिंहा थाना सरायपाली, महासमुंद जो घटना दिनांक को मृतक के साथ होना व घटना कारित कर दूसरे दिन मथुरा चले जाना होना पाया जिसके आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा उक्त संदेही महिला से पूछताछ करना प्रारंभ किया गया। जिस पर संदेही महिला के द्वारा पुलिस को मनगणत बाते कहकर बरगलाकर गोल मोल जवाब देने लगी। जिसे मनोवैज्ञानिक तरीके से एवम बारिकी से पूछताछ करने पर अततः अपने द्वारा घटना घटित करना को नही छीपा सकी और बतायी कि मृतक ग्राम तोरेसिंहा सरायपाली में पार्टनरशिप में पोल्ट्री फार्म बनाने के लिये 450000 रूपये दिया था पोल्ट्री फार्म का काम पूरा नही होने से मुझसे पैसे वापस करो नही तो मुझसे शादी करो कहकर दबाव बनाता था। आरोपिया रायपुर से ग्राम तोरेसिंहा सरायपाली आते जाते समय रायल बस का ड्राईवर (02) रतन दास पिता गौतम दास उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर थाना बसना से जान पहचान था जिससे वह बातचीत करती थी। आरोपिया रतन दास को बतायी कि भिलाई का कमलाकर मेश्राम मुझे परेशान कर रहा है, जान से खतम करना है ,तुम्हे पैसे दूंगी और मृतक का गाडी को तुम रख लेना बोली ,जिस पर आरोपी रतन दास राजी हो गया । दिनांक 10.09.24 को जब मृतक अपने कार कार क्र. CG 07 AS 3034 में ग्राम तोरेसिंहा से आरोपिया के साथ रायपुर आ रहे थे, तब आरोपिया रतन दास को फोन कर बतायी कि कमलाकर मेश्राम के कार में आ रही हूं सिंघनपुर के पास मिलना कहने पर सिंघनपुर में कार को रोका और कार को रतन दास चलाते लाकर बसना शराब भट्टी में गये, शराब लिये रास्ते में मृतक और संदेही महिला शराब पीये और पिथौरा के आगे पहुंचकर ढांक टोल प्लाजा झलप के पास नाला के पहले गाडी रोककर पेशाब करने के बहाने से तीनों गाडी से उतरे,तब रतन दास ने मृतक के पेट व पीठ में चाकू से वार किया और आरोपिया बेलमती ने घायल कमलाकर को धक्का देकर गिरा दिया तथा कार से मृतक को रौंदकर तथा कार को छांदनपुर के पास छोडकर भाग गये थे ।
कार का नंबर प्लेट एवं घटना में प्रयुक्त हथियार चाकू को जप्त कर थाना पिथौरा में अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।