अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही कर अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के आरोपी को सरिया थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये उप पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ अविनाश मिश्रा ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय के द्वारा जिले के सभी थाना / चौकी प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध जुआ , सट्टा , शराब , मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में उनके निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं उप पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ अविनाश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर की सुचना पर 45 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।प्रकरण में गत दिवस शाम लगभग साढ़े सात बजे मुखबिर के जरिये से सुचना मिला कि ग्राम देवगांव बाजार के पीछे आरोपी सनातन सिदार पिता त्रिलोचन सिदार 29 वर्ष निवासी – देवगांव , थाना – सरिया , जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिकी कर रहा है।

उपरोक्त सूचना पर घटनास्थल ग्राम देवगांव बाजार के पीछे जाकर रेड कार्यवाही किया गया , वहां पर आरोपी सनातन सिदार के कब्जे से उसके आधिपत्य में रखे तीन प्लास्टिक जरीकेन में रखा हुआ जुमला 45 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब एवं शराब बिकी रकम 250 रूपये तथा स्टील गिलास कुल जुमला कीमती 9250 रूपये को उसके पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में अपराध क्रमांक -96/2025 धारा 34(2) , 59 (क) आबकारी एक्ट कायम किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सरिया पुलिस ने आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इसी प्रकार थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिकी करने वालों के विरूद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही थाना सरिया के थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद यादव के नेतृत्व में किया गया , जिसमें सउनि० सुमन कुमार चौहान , आरक्षक दिलीप स्नेही , श्रवण टण्डन और रामकुमार पटेल का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

सनातन सिदार पिता त्रिलोचन सिदार 29 वर्ष निवासी – देवगांव , थाना – सरिया , जिला – सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छत्तीसगढ़)।

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