नशे के हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालको की खैर नहीं
*कबीरधाम जिले के यातायात पुलिस द्वारा 24 लापरवाह नशे में धुत्त वाहन चालकों/ बिना लाइसेंस के वाहन चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 व धारा 3/181 के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत।*
*24 वाहन चालकों के विरुद्ध अलग-अलग कार्यवाही कर, कुल 1,60,000/ रुपये का जुर्माना किया गया।*
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने तथा वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिले के यातायात शाखा प्रभारी एवं थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। कि रोड पर चलने वाले वाहन चालकों को जागरुक कर यातायात के नियमों की जानकारी प्रदान करें, साथ ही लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर स्वयं के साथ-साथ जिले वासियों के जान माल का नुकसान करने वाले लापरवाह नशे में धुत वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उचित धाराओं पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जिससे लापरवाही पूर्वक नशे की हालत में तथा बिना उचित दस्तावेज के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगे साथ ही वाहन दुर्घटनाओं में भी कमी लाया जा सके कहा गया है।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर के मार्गदर्शन पर यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक श्री महेश्वर सिंह द्वारा अभियान चलाकर लगातार जागरूकता के साथ-साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही के दौरान लापरवाही पूर्वक नशे के हालत में तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलते पकड़े गये, कुल 24 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 तथा धारा 3/181 के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रमशः 5000/ रुपये, तथा 5000+5000=10000/ रुपये, का अलग-अलग प्रकरणों में कुल जुर्माना 1,60,000/ रुपये किया गया है। यह कार्यवाही कबीरधाम जिले में लगातार जारी रहेगा।
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट