यातायात पुलिस कबीरधाम की बड़ी कार्यवाहीदो ओवरलोड ट्रेलर का माननीय न्यायालय द्वारा ₹134649( एक लाख चौतीस हज़ार छ सौ ऊँचास रुपये) अर्थ दंड किया गया
यातायात पुलिस कबीरधाम की बड़ी कार्यवाही
दो ओवरलोड ट्रेलर का माननीय न्यायालय द्वारा ₹134649( एक लाख चौतीस हज़ार छ सौ ऊँचास रुपये) अर्थ दंड किया गया
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री प्रवीण खलखो एवं यातायात पुलिस कबीरधाम द्वारा दिनांक 27.11.2024 को रायपुर रोड में वाहन चेकिंग किया जा रहा था दौरान वाहन चेकिंग के ट्रेलर क्रमांक RJ 48 ,GA-2992 का चालक सूरज करण रेगर पिता रमेश चंद्र रेगर उम्र 27 साल साकिन अजमेर थाना सरवाड़ जिला केकड़ी राजस्थान एवं ट्रेलर क्रमांक RJ 48 GA-2109 का वाहन चालक चतुर्भुज पिता देवकरण माली उम्र 40 साल साकिन अजमेर थाना सरवाड़ जिला केकड़ी राजस्थान दोनों ट्रेलर के वाहन चालक को रोक कर vahan का संपूर्ण दस्तावेज पेश करने कहा गया जो vahan का दस्तावेज पेश किया गया जिसे चेक करने पर उक्त वाहन में लोहे का सरिया लोड होना पाया गया जिसका बिल्टी में वजन 40.450 mt दर्शाया गया था एवं एक ट्रेलर के बिल्टी में वजन 40.480 mt दर्शाया गया था जिसे धर्म कांटा में ले जाकर कांटा कराया गया जो पंजीकृत भार क्षमता से दोनों ट्रेलरों में लगभग लगभग 21-21 टन माल अधिक होना पाया गया जिसे यातायात शाखा लाया जाकर गाड़ी को सुरक्षत रखकर इस्तगासा क्रमांक 4236/2024 एवं,4237/2024 धारा 113/194 (1)मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार किया गया था जिसे आज दिनांक 29/11/24 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा दोनों ट्रेलरों का 134649 (एक लाख चौतीस हज़ार छ सौ ऊँचास रुपये ) अर्थ दंड से दंडित किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जप्त ट्रेलरों को वाहन मालिक को सुपुर्द किया गया यातायात पुलिस द्वारा यह यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी l
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट