बलौदाबाजार: न्याय की जीत, दुष्कर्मी को मिली कठोर सजा

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ब्यूरो चीफ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी की रिपोर्ट

बलौदाबाजार :बलौदाबाजार की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक मानसिक रूप से दिव्यांग पीड़िता के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी धनंजय बंजारे पर न केवल दुष्कर्म का आरोप था, बल्कि उसने पीड़िता की मां को भी जान से मारने की धमकी दी थी।

माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश FTC बलौदाबाजार श्री राकेश कुमार वर्मा ने आरोपी को धारा 450 में 07 वर्ष सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड, तथा धारा 376 (2) भादवि में आजीवन कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

इस घटना की रिपोर्ट 11 अप्रैल 2022 को थाना सिटी कोतवाली में पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने उत्कृष्ट विवेचना और जांच कार्यवाही करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया और मामले की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

निरीक्षक विजय चौधरी और अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री राजेश द्विवेदी ने शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों की गंभीरता और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे यह सजा सुनाई।

इस फैसले को न्याय की जीत माना जा रहा है और यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो इस तरह के अपराध करने की सोचते हैं। न्यायालय का यह फैसला समाज में न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।

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