अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग करने के साथ ही अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों की बिक्री करते सांईनाथ ट्रेडर्स का संचालक बादल साहू गिरफ्तार
रायपुर पुलिस
दिनांक 27.09.23
अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग करने के साथ ही अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों की बिक्री करते सांईनाथ ट्रेडर्स का संचालक बादल साहू गिरफ्तार
आरोपी बादल साहू अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग करने के साथ ही अवैध रूप से करता था गैस सिलेण्डरों की बिक्री।
आरोपी का थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत ललिता चौक में स्थित है सांईनाथ ट्रेडर्स के नाम से दुकान।
आरोपी के पास गैस रिफलिंग व गैस सिलेण्डर बिक्री करने के संबंध में नहीं है किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज एवं पंजीयन।
आरोपी के कब्जे से अलग – अलग कंपनियों के कुल 39 नग सिलेण्डर सहित अन्य सामग्री किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 50,000/- रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 211/23 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण – दिनांक 26.09.23 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत ललिता चौक स्थित सांईनाथ ट्रेडर्स के संचालक द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बिक्री की जा रहीं है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पिताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मौदहापारा को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सांईनाथ ट्रेडर्स में जाकर रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में एक व्यक्ति उपस्थित था जिसने पूछताछ में अपना नाम बादल साहू होने के साथ ही स्वयं को सांईनाथ ट्रेडर्स का संचालक होना बताया।
टीम के सदस्यों द्वारा दुकान की तलाशी लेने पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग करना पाया गया। गैस रिफलिंग करने व गैस सिलेण्डर रखने व खरीदी-बिक्री करने के संबंध में बादल साहू से दस्तावेज, पंजीयन व अन्य कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज, पंजीयन या अन्य कोई कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी बादल साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग कमर्शियल खाली सिलेण्डर एचपी कंपनी का, 09 नग घरेलू इंडेन कंपनी का सिलेण्डर भरा हुआ, 01 नग एचपी कंपनी का भरा सिलेण्डर, 05 नग भारत कंपनी का सिलेण्डर जिसमें 04 नग भरा हुआ, 01 नग खाली, 23 नग छोटा खाली सिलेण्डर कुल 39 नग सिलेण्डर, 07 नग नोजल, 02 नग पाना, 03 नग पेचकस जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी बादल साहू के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 211/23 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। ़
गिरफ्तार आरोपी – बादल साहू पिता किशोर साहू उम्र 38 साल निवासी जोरा पारा सिंधी स्कूल के सामने थाना मौदहापारा रायपुर।
*कार्यवाही में निरीक्षक यशवंत प्रताप सिंह थाना प्रभारी मौदहापारा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. अनुप मिश्रा, संदीप सिंह, अमित घृतलहरे, संतोष सिन्हा एवं महिपाल सिंह तथा थाना मौदहापारा से सउनि. मलुक चंद महतो की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*