पिकअप वाहन से पशु तस्करी करते पाए जाने पर की गई कार्यवाही

आरोपी के विरुद्ध धारा 4, 6,10 छ0ग़0 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत की गई कार्यवाही*आरोपी के कब्जे से 01 नग भैसा,02 नग भैंसी, कीमती 60000/रुपए, पिकअप वाहन क्रमांक MH/36/AA/ 18 21 कीमती 700000/रुपए एवं 01 नग एंड्राइड मोबाइल कीमती 8000/रुपए कुल कीमती 768000/रुपए जप्त किया गया*
सी एन आई न्यूज़ से संजू महाजन की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा एस0डी0ओ0 पी0डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना छुरिया पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों की विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। आज दिनांक 27/4/25 को मूखबीर सूचना पर छुरिया फॉरेस्ट नाका के पास आरोपी शीतल राठौर निवासी नागपुर के द्वारा अपने पिकअप वाहन क्रमांक MH36/AA/ 1821 में तीन नग मवेशियों को बिना चारा पानी के ठूस ठूस कर भरकर अवैध तरीके से ,कत्लखाना (महाराष्ट्र)परिवहन करते पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे से तीन नग भैंस कीमती 60000/रूपये ,एक नग पिकअप वाहन कीमती करीबन 07 लाख रूपये एवं एक नग एंड्राइड मोबाइल कीमती 8000/रूपये को समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के विरुद्ध पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक संतोष भूआर्य , स0 उ0 नि 0सत्तूलाल कंवर,आर0 1683 अश्विन वर्मा 1432 द्वारका कलारी 1569 भुवनेश्वर वर्मा एवं अन्य थाना स्टाफ का कार्य सराहनीय रहा।
नाम आरोपी- शीतल सिंह पिता राम लखन राठौर उम्र 42 साल निवासी विनोबा भावे नगर डॉ0 अंबेडकर मार्ग नागपुर महाराष्ट्र l