अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चांपा – तहसीलदार जांजगीर से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा करने वाले आरोपी को जांजगीर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 25 सितंबर को प्रार्थी बजरंग साहू तहसीलदार जांजगीर ने थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसी दिन प्रार्थी के द्वारा कार्यालय में पदस्थ आरोपी आशीष कुमार मालू को दिये गये कार्य के संबंध में पूछताछ कर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के बारे में बोलने पर आशीष मालू के द्वारा ऊंची आवाज में गाली गलौच करते टर्मीनेट कर दो कहने लगा। तब प्रार्थी तहसीलदार द्वारा आशीष मालू का कार्य आबंटन आदेश जारी करने का आदेश देकर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग बैठक में शामिल होने चले गये। कुछ देर बाद आरोपी आशीष कुमार मालू कक्ष में आकर ऊंची आवाज में जान से मारने की धमकी देते हुये पानी के बॉटल से फेंक कर मारा और बाहर चला गया। प्रार्थी कुछ समझ पाता उतने मे फिर आरोपी आशीष कक्ष के अंदर आकर हाथ मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 644/23 धारा 294 , 506 , 332 , 353 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी आशीष कुमार मालू उम्र 30 वर्ष निवासी ब्लाक कालोनी जांजगीर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार किये जाने से जांजगीर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर , उपनिरीक्षक राजेश साहू एवं सायबर टीम जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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