नाबालिग से शारीरिक शोषण करने का आरोपी जेल दाखिल

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर – शादी का झांसा देते हुये नाबालिग पीड़िता को भगाकर ले जाने और उसके लगातार शारीरिक शोषण करने के आरोपी को पचपेड़ी पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये पचपेड़ी थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया विगत दिवस 24 अक्टूबर को प्रार्थिया ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की 23 अक्टूबर की रात में घर से बिना बताये कही चली गई , किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पचपेड़ी थाना में अपराध 356/23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्रीमति अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय बिलासपुर उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अपह्रत बालिका को आरोपी व्यास नारायण पाटले के कब्जे से सिलतरा रायपुर से बरामद कर अपहृता / पीड़िता का महिला विवेचक से कथन कराया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366 ,376 भादवि 4,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया। इस पर कार्यवाही करते हुये पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी व्यास नारायण पटेल को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में किया गया , जिसमें उनि पिल्लू राम मण्डावी , आरक्षक रघुनाथ रेड्डी और महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

व्यास नारायण पिता मया राम पाटले उम्र 26 वर्ष निवासी केवतरा थाना – पचपेड़ी , जिला बिलासपुर (छग)

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