अवैध रूप से कबाड़ रखने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये अवैध रूप से कबाड़ लोहे के राड रखने के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे.) द्वारा लगातार कबाड़ियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अक्षय प्रमोद साबद्धा के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना के आधार पर गत दिवस पुराना बस स्टैण्ड एक्सिस बैंक के पास अवैध रूप से लोहे का राड रखा हुआ है जिसे रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी अधियार सिंह बंजारे के पास उसके कब्जे में अवैध कबाड़ रखा हुआ पाया गया , जिसे ईमलीपारा छोटू पाण्डेय का होना बताया। जिसके संबंध में आरोपी को बिल प्रस्तुत करने तथा गुमास्ता लायसेंस पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो बिल व गुमास्ता लायसेंस नहीं होना बताने पर आरोपी के कब्जे में रखा अवैध कबाड़ लोहे का राड वजनी 96 किलो कबाड़ कीमती 4750 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष इस्तक -11/25 धारा 35 (1) बीएनएसएस / 303 बीएनएस के तहत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई। आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 170 बीएनएस की कार्यवाही कर कोतवाली पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर के समक्ष पेश किया , जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाण्डेय , उनि शीतला त्रिपाठी , हमराह आरक्षक सैय्यद नूरुल , गोकूल जांगड़े एवं धीरेन्द सिंह का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
अधियार सिंह बंजारे पिता जैतराम बंजारे उम्र 48 वर्ष निवासी – इमलीभांठा बंधवापारा सरकण्डा , जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।