अवैध रूप से शराब के साथ आरोपी दीपक कुमार गिरी गिरफ्तार
विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।इसी क्रम में दिनांक 27.12.2023 को थाना कबीर नगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत सीता नगर के खाली प्लाट झाड़ी के पास एक व्यक्ति थैला में शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर उक्त व्यक्ति की पतासाजी करते हुए चिन्हांकित कर व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम दीपक कुमार गिरी निवासी हीरापुर राम जानकी मंदिर के पास थाना कबीर नगर रायपुर का रहने वाला बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें थैला की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में दीपक कुमार गिरी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी दीपक कुमार गिरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 42 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,620/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 256/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – दीपक कुमार गिरी पिता अनिल गिरी उम्र 22 वर्ष निवासी हीरापुर राम जानकी मंदिर के पास थाना कबीर नगर रायपुर।