थाना पिपरिया पुलिस की बडी कार्यवाही अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को थाना पिपरिया पुलिस द्वारा धर दबोचा गया।

थाना पिपरिया जिला-कबीरधाम (छ0ग0)
अप0क्र0-457/2023 धारा- 34(2) आब0 एक्ट ण
थाना पिपरिया पुलिस की बडी कार्यवाही अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को थाना पिपरिया पुलिस द्वारा धर दबोचा गया।
आरोपी रोहित कुमार सिंगरौल(कुर्मी) पिता तुलाराम सिंगरौल उम्र 30 साल साकिन कोदवा गोबर्रा चौकी दामापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम (छ0ग0) के द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को लिया हिरासत में
आरोपी के कब्जे से एक जूट बोरा के अंदर प्लास्टिक बोरे में 96 नग देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180-180ml भरा हुआ नीला ढक्कन सीलबंद, लेबल लगा हुआ कुल 17.280 बल्क लीटर किमती करीबन 7680/ रूपये।
आरोपी को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर अपराध धारा सदर का घटित करना किया जुर्म स्वीकार ।
आरोपी रोहित कुमार सिंगरौल(कुर्मी) को द.प्र.सं. की धारा 41(1)(b)(ii) के परिपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील नंबर 1277/2014 के पालन करते हुए आरोपी रोहित कुमार सिंगरौल(कुर्मी) को अभिरक्षा पत्रक/उपस्थित पंचनामा भरकर आज दिनांक 09.12.2023 के 11.30 बजे तैयार कर दिनांक 22.12.2023 को न्यायालय उपस्थित होने नोटिश तामील किया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ0 अभिषेक पल्लव जिला कबीरधाम (छ0ग0) के द्वारा अवैध जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री व परिवहन करने वाले पर अंकुश लगाने एवं असामाजिक तत्वों के उपर उचित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त होने पर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक संजय तिवारी के कुशल मार्ग निर्देशन पर थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक सुदर्शन सिंह ध्रुव के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम तैयार कर मुखबीर के द्वारा बताये गये सुचना पर ग्राम इन्दौरी के देशी शराब भटठी की तरुफ से अपने कब्जे मे देशी शराब लेकर आ रहा है कि सुचना तस्दीक पर टीम रवाना किया गया था जो ग्राम इंदौरी मे पुलिया के पास जुट के बोरी मे शराब रखकर गाडी का इंतजार कर रहा था जिसे आरोपी रोहित कुमार सिंगरौल(कुर्मी) पिता तुलाराम सिंगरौल उम्र 30 साल साकिन कोदवा गोबर्रा चौकी दामापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम (छ0ग0) के कब्जे से एक जूट बोरा के अंदर प्लास्टिक बोरे में 96 नग देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180-180ml भरा हुआ नीला ढक्कन सीलबंद, लेबल लगा हुआ कुल 17.280 बल्क लीटर किमती करीबन 7680/ रूपये। को जप्त कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए समक्ष गवाहन के जप्त किया जाकर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अभिरक्षा पत्रक/उपस्थिति पंचनामा मुताबिक द.प्र.सं. की धारा 41(1)(b)(ii) के परिपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य क्रिमिनल अपील नंबर 1277/2014 निर्णय दिनांक 2 जुलाई 2014 में दिय गये निर्देशों का पालन करते हुए आरोपी रोहित कुमार सिंगरौल(कुर्मी) पिता तुलाराम सिंगरौल उम्र 30 साल साकिन कोदवा गोबर्रा चौकी दामापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम छ0ग0 को अभिरक्षा पत्रक/उपस्थित पंचनामा भरकर आज दिनांक 09.12.2023 के 11.30 बजे तैयार कर दिनांक-22.12.2023 को न्यायालय उपस्थित होने नोटिश तामील किया गया उक्त कार्यवाही में थाना पिपरिया से निरीक्षक सुदर्शन सिंह ध्रुव, उनि रजनीकांत दीवान, अरविंद साहु, आर0 योगेन्द्र वर्मा, नवल जायसवाल, अनिल लहरे, मनोज टण्डन, दिनेश चन्द्रवंशी का सराहनीय योगदान रहा है।
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट