कलेक्टर एवं पुलिस अधिक्षक ने डी जे संचालकों की ली बैठक, कोलाहल नियंत्रण सीमा के लिए जारी गाईड लाईन की दी जानकारी
कलेक्टर एवं पुलिस अधिक्षक ने डी जे संचालकों की ली बैठक, कोलाहल नियंत्रण सीमा के लिए जारी गाईड लाईन की दी जानकारी
-उल्लंघन होने पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 3 के उप नियम 3 के तहत होगी कार्यवाही
मोहला 07 अक्टूबर 2023। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह ने आज जिले के विकासखंड मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी के डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में डी जे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण सीमा के लिए जारी गाईड लाईन की विस्तृत जानकारी डी जे संचालकों को दी गई। डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित कोलाहल सीमा के भीतर ही डी जे का संचालन करें। निर्धारित ध्वनि सीमा से बाहर होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुश्री दीप्ती गौते सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, सभी तहसीलदार एवं जिले के डी जे संचालकगण उपस्थित थे। बैठक में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्रवाई करने कहा गया है।
कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर राजसात की कार्यवाही होगी
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार डी जे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर सीधे राजसात की कार्यवाही होगी। इतना ही नही उपकरण को नष्ट करके संचालक पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाएगी। निर्धारित ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग की सीमा का ध्यान रखकर संचालन किया जाए। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना में निम्न विवरणों को दिया गया है। क्रमांक एफ 04-03/2018/32 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, (1986 का सं. 29) के अंतर्गत निर्मित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 3 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त उप-नियम के परिशिष्ट के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी ध्वनि प्रणाली/लोक संबोधन प्रणाली में ध्वनि सीमक (सीमकों) के आवश्यक रूप से उपयोग के लिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
किसी भी ध्वनि प्रणाली का, किसी भी ऐसे विनिर्माता/दुकानदार/एजेंसी/ जो लोक संबोधन प्रणाली को/संबंधित प्रणाली के उपकरणों को एकल रूप से किराये पर देते हैं, के द्वारा इसमें ध्वनि सीमक के बिना, विक्रय/क्रय/प्रदाय/संस्थापन/उपयोग नहीं किया जायेगा/किराये पर नहीं दिया जायेगा। सभी अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारी, जिसमें पुलिस प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद्, नगर पंचायत, पंचायत सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ध्वनि प्रणाली या लोक संबोधन प्रणाली, ध्वनि सीमक सज्जित किये बिना, किसी भी शासकीय या गैर-शासकीय कार्यक्रमों में स्थापित नहीं किये जाये या किराये पर नहीं लगायें जायें तथा संबंधित एजेन्सियों द्वारा जारी सभी अनुज्ञप्तियों मे, इस शर्त को सम्मिलित किये जायेंगा। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में उक्त नियमों का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है।