थाना तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
● थाना तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
● आरोपी मानिकदास मानिकपुरी द्वारा वाहन किरायानामा निष्पादन कर किया धोखाधड़ी
● थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
● अप.क्र.330/23 धारा:-420 भादवि
आरोपी:- मानिक दास मानिकपुरी पिता सोहन दास मानिकपुरी उम्र-38 साल साकिन बजरंग नगर सिरगिट्टी आवास पारा थाना सिरगिट्टी जिला-बिलासपुर
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में धोखाधड़ी " करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।*
विवरण:- इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09/08/2023 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आवेदक अपने स्वामित्व का वाहन 18 चक्का महिन्द्रा ट्रीप ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 एम.जे. 9314 को मानिकदास मानिकपुरी निवासी ग्राम व पोस्ट हिर्री जिला बिलासपुर को किराया राशि प्रतिमाह 1,20,000/ रूपये एवं वाहन मेंटनेंस 10,000/ रू कुल 1,30,000/ रूपये प्रतिमाह की दर से दिनांक 28/09/2022 को ईकरारनामा निष्पादन कर किराये पर दिया गया था किन्तु किरायेदार मानिकदास मानिकपुरी द्वारा विगत 04 माह से लगभग 4,50,000/ रूपये किराया राशि का भुगतान न कर वाहन ट्रेलर को तोडफोड़ कर इंजन को क्षतिग्रस्त कर सीज कर दिया है तथा वाहन को तिल्दा के गैरेज में खड़ी कर दिया। मानिकदास मानिकपुरी द्वारा धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से वाहन को किराये पर लेकर किराया राशि भुगतान न कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के लिखित आवेदन पर से अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। दौरान विवेचना के घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा बनाया गया। प्रार्थी से पूछताछ कर कथन लिया गया। प्रार्थी से बैंक स्टेटमेंट एवं ईकरारनामा तथा वाहन के रिपेयर का बिल जप्त किया गया है। प्रकरण कायमी के बाद आरोपी को नोटिस देकर थाना में उपस्थित आने निर्देशित किया गया था किन्तु आरोपी थाना उपस्थित नही आ रहा था तथा जमानत निराकरण हेतु सत्र न्यायालय रायपुर में जमानत आवेदन लगाया था जो निरस्त हो चुका है। आरोपी के द्वारा बार बार प्रार्थी एवं गवाहों को धमकाने की सूचना मिल रही थी। आरोपी मानिकदास मानिकपुरी का पतातलाश कर मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया है। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को समय सदर में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।