ग्राम दरचुरा जंगल में गौवंश को मारने वाले दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

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पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट के 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को लिया गया हिरासत में

दिनांक 16.12.2025 के सुबह लगभग 10:00 सूचना मिली कि ग्राम दरचुरा जंगल में गौवंश का कटा हुआ सिर एवं चसके शरीर का अन्य भाग कटा हुआ अवस्था में मिला है, जिसके संबंध में सामान्य पूछताछ करने पर एक गौवंश प्रार्थी परदेसी साहू निवासी ग्राम अकलतरा का होना पाया गया। प्रथम दृष्टया देखने पर अज्ञात आरोपी द्वारा धारदार हथियार से काटकर गौवंश को काटना प्रतीत हो रहा था। साथ ही गौवंश के शरीर का अन्य मूल भाग घटना स्थल से गायब था। की रिपोर्ट पर थाना सिमगा में धारा 325 बीएनएस एवं 04,10,11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा थाना प्रभारी सिमगा एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम को प्रकरण में संलिप्त आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस टीम द्वारा आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ एवं घटनास्थल सुक्ष्म निरीक्षण में मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा दरचुरा जंगल में गौवंश को मारना स्वीकार किया गया। साथ ही आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य हथियार आदि भी बरामद किया गया है। प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिनांक 17.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।

आरोपियों के नाम

  1. प्रवीण मसीह उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम गणेशपुर थाना सिमगा
  2. समीर डहरिया उर्फ चोटी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम दरचुरा थाना सिमगा

CNI NEWS सिमगा से ओंकार साहू की रिपोर्ट

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