ग्राम घोरतलाव में मो.सा. से कच्ची महुआ शराब परिवहन करते एक आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार
ग्राम घोरतलाव में मो.सा. से कच्ची महुआ शराब परिवहन करते एक आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार
आरोपी के कब्जे से 03 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती ₹ 600 एवं एक पुरानी इस्तेमाली मो.सा. CG-08, Y-9358 कीमती ₹ 30,000 जप्त
आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान अवैध शराब बिक्री करने वालों के ऊपर कार्यवाही हेतु दिनांक 03.09.2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा के नेतृत्व में थाना बागनदी पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोरतलाव में शांतिलाल उइके द्वारा अपनी मो.सा. में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु डोंगरीपारा कच्ची रास्ता घोरतलाव से ला रहा है कि मुखबीर सूचना पर आरोपी शांतिलाल उइके पिता दयाराम उइके, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम घोरतलाव गोडपारा, थाना बागनदी, जिला राजनांदगांव को डोंगरी पारा कच्ची रास्ता मारुति पेट्रोल पंप के सामने मो.सा. में अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, आरोपी के कब्जे से एक लीटर वाले प्लास्टिक के तीन नग पानी बोतल में
03 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती ₹ 600 एवं एक पुरानी इस्तेमाली मो.सा. CG-08, Y-9358 कीमती ₹ 30,000 जप्त किया गया !
आरोपी के विरुद्ध थाना बागनदी में अपराध क्रमांक 22/2025 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ! थाना बागनदी में अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही जारी है !
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय मिश्रा, सउनि. विनोद कुमार वर्मा, आरक्षक संजय साहू, दीपक साहू, टाकेश्वर पटेल एवं श्रीकांत धृतलहरे की भूमिका सराहनीय रहा।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट
