अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर पुलिस थाना गैंदाटोला की कार्यवाही।
अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर पुलिस थाना गैंदाटोला की कार्यवाही।
आरोपियों के कब्जे से महाराष्ट्र निर्मित “विलिका संत्री” शराब प्रति 180 मिली लीटर कीमती ₹70 प्रति सीसी, दो सफ़ेद रंग के प्लास्टिक बोरियों में रखा हुआ (दो पेटी) 23 नग टूटा हुआ एवं 73 नग सीसी सीलबंद कुल 13140 मिली लीटर कीमती ₹5110 एवं घटना में प्रयुक्त एक नग पैशन प्रो मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक-CG 08 J 4338 कीमती ₹10000 जुमला कीमती 15110 रुपए जप्त किया गया।
अभियुक्तों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल दाखिल किया गया।
नाम अभियुक्त-
1.भगवान दास निषाद पिता हिरउ निषाद उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मातेखेड़ा थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
2.गोकुल कंवर पिता लक्ष्मण कंवर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मातेखेड़ा थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमान दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के तारतम्य में दिनांक- 04.06.2025 की संध्या देहात भ्रमण करते समय मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि थाना गैंदाटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिपानगढ़ तरफ से छोटे मासूल की ओर दो व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पैशन प्रो वाहन क्रमांक सीजी 08 J 4338 में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए परिवहन कर रहे हैं की सूचना पर तस्दीक हेतु ग्राम से दो स्वतंत्र गवाहों के साथ मुखबिर के बताए हुलिया के दो व्यक्तियों को ग्राम छोटे मासुल पुलिया के पास घेराबंदी कर पकड़े मौके पर गवाहों के समक्ष दोनों व्यक्तियों के कब्जे से दो सफ़ेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में भरा हुआ दो पेटी विलिका संतरी महाराष्ट्र निर्मित शराब जिसमें से 23 नग सीसी टूटा हुआ एवं 73 नग सही सलामत सील बंद प्रति सीसी 180 एम. एल. प्रति सीसी कीमती ₹70 जुमला कीमती 5110 रुपए का शराब मिला दोनों संदेहियों से उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः भगवान दास निषाद पिता हिरउ निषाद उम्र 32 वर्ष एवं गोकुल कंवर पिता लक्ष्मण कंवर उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी ग्राम मातेखेड़ा थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का होना बताए दोनों अभियुक्तों को शराब परिवहन एवं बिक्री हेतु वैद्य दस्तावेज पेश करने पृथक-पृथक नोटिस दिया जाने पर कोई वैद्य दस्तावेज नहीं होना बताने पर अभियुक्तों के कब्जे से कुल 73 नग विल विलिका संत्री शराब महाराष्ट्र निर्मित 13140 मिलीलीटर कीमती 5110 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त एक नग मोटरसाइकिल पैशन प्रो वाहन क्रमांक CG 08 J 4338 कीमती ₹10000 जुमला कीमती 15110 रुपए मिला जिसे मौके पर विधिवत् कार्यवाही करते हुए जप्त कर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध कायम कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज दिनांक 05.06.2025 को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में *थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, प्रधान आरक्षक मुरारी पटेल, आरक्षक क्रमांक-1213 मोहित कुमार साहू, आरक्षक क्रमांक 1990 नरेश कुमार प्रधान, आरक्षक भरथरी चौरे एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट
