रिसदा चौक से न्यूविस्टा सीमेंट संयंत्र तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, जनसुरक्षा को प्राथमिकता

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मोहम्मद अज़हर हनफ़ी जिला ब्यूरो बलौदाबाज़ार-भाटापारा
बलौदाबाजार: जनसुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बलौदाबाजार नगर से लगे ग्राम पंचायत रिसदा- सुहेला मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने नया आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंध विशेष रूप से रिसदा चौक से न्यूविस्टा सीमेंट संयंत्र के मुख्य गेट तक लागू रहेगा। कलेक्टर के आदेशानुसार, 11 अप्रैल 2025 से 10 मई 2025 तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहन, ट्रक और ट्रेलर का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देना है। इस मार्ग पर स्कूल के छूटने के समय भारी वाहनों की आवाजाही से संभावित दुर्घटनाओं और असुविधाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और उद्योग संचालकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का पालन करें और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा में सहयोग करें।
सार्वजनिक हित में लिया गया निर्णय
इस फैसले का स्वागत स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से स्कूली बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलेगा और यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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