नाबालिक पीड़िता का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को भेजा गया जेलआरोपी को धारा 363,366,376(2)(n), 376(3) भादवि0, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया।
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नाबालिक पीड़िता का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को भेजा गया जेलआरोपी को धारा 363,366,376(2)(n), 376(3) भादवि0, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया।
नाम आरोपी – शिवकुमार खुटेल पिता स्व0 बिन्देदास खुटेल उम्र 21 साल निवासी ग्राम धौराभाठा पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनांदगाव (छ0ग0)
दिनांक 28.11.2024 को प्रार्थी थाना लालबाग उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.08.2023 को दोपहर लगभग 12:00 बजे आरोपी द्वारा इनके घर से इनकी नाबालिग बेटी उम्र 16साल 11 माह को भगाकर ले गया और उससे शादी कर अपने घर मे रखा था और लगातार पीड़िता का शरीरिक शोषण करता रहा जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी जिसे प्रसव हेतु जिला अस्पताल राजनादगाव मे भर्ती कराया गया था, पीड़िता अस्पताल मे बच्चे को जन्म दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 538/24 धारा 363,366,376(2)(n), 376(3) भादवि0, 4,6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा तथा श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम गठित कर आरोपी शिवकुमार खुटेल पिता स्व 0 बिन्देदास खुटेल उम्र 21 साल निवासी ग्राम धौराभाठा पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ जिला राजनांदगाव को दिनांक 29.11.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जो न्यायालय के आदेश से जिला जेल राजनांदगाॅव भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी सुकुलदैहान निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे ,सउनि चंपेश ठाकुर,आर. 1142 रवि कुमार वर्मा आर. 231 लकेश्वर निराला चालक आर. 283 शेष नारायण सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट