ग्राम जाड़ामुड़ा बसना सोसायटी में धान विक्रय तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपी पुलीस की गिरफ्त में।

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कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर

प्रकरण क्रमांक 01 दिनांक 29/01/2024 को प्रार्थी शिवनाथ पटेल के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्राथमिक कृषि शाख समिति जाडामुडा में मुख्य आरोपी उमेश कुमार भोई एवं अन्य आरोपी रामप्रसाद पिता नंदलाल के द्वारा मिलीभगत कर किसानो के धान रकबा में हेरफेर कर अपना पंजीयन रकबा जोडकर धान विक्रय कर अनुचित लाभ कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण क्रमांक 02 दिनांक 01/02/2024 को आवेदक अमृत के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मुख्य आरोपी उमेश भोई एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मनीष प्रधान के साथ मिली भगत कर सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर अन्य 19 किसानो के साथ धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि के प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपियों की पतासाजी कर 02 धोखाधड़ी करने वाले को घेराबंदी कर पकड़ा गया (01) उमेश भोई पिता इन्द्रजीत भोई उम्र 34 साल निवासी जाडामुडा थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 एवं (02) राम प्रसाद बरिहा पिता नंदलाल बरिहा उम्र 30 साल निवासी बैतारी थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 के द्वारा अपना पंजीयन रकबा जोडकर धान विक्रय कर अनुचित लाभ कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी करना स्वीकार किए। जिस पर पुलिस के द्वारा
अपराध धारा के तहत् विधिवत गिरफ्तारी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

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