विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म,लिये गये ये बड़े फैसले,महतारी वंदन योजना को मंजूरी विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिये गये ये बड़े फैसले
विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म,लिये गये ये बड़े फैसले,महतारी वंदन योजना को मंजूरी विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिये गये ये बड़े फैसले
सुरेंद्र मिश्रा जिला ब्यूरो बिलासपुर
बिलासपुर / विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। प्रदेश के तेंदूपाता संग्रहको को 4000 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति मनका बोरा करने का निर्णय विष्णुदेव साय कैबिनेट ने लिया है। वहीं महतारी वंदन योजना को भी कैबिनेट ने पास किया है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत 12 हजार रुपये सलाना महिलाओं को दिया जाना है।
कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर लिया गया फैसला।
किसानों और गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है।
महतारी वंदन योजना को मंजूरी
इस बैठक कई अहम फैसले लिये गये हैं. महतारी वंदन योजना पर सरकार ने मंजूरी दे दी है, अब हर साल 12000 रुपये महिलाओं के खाते में होंगे ट्रांसफर होंगे, इसके आलावा तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा किया गया है,साथ ही संविदा नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया में पूर्ववर्ती सरकार के संशोधन को निरस्त कर दिया है।
महतारी वंदन योजना तत्काल लागू, विधवा तलाकशुदा को भी लाभ
इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला,
जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा।
विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा,
परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।
इसके पूर्व हुए कैबिनेट की बैठक में ये लिए गए थे निर्णय
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को स्वीकृति।
तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे का अनुमोदन।
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।
छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसमें ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान है।
इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से रिप्लेस करने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है।