धूमा पुलिस द्वारा कत्लखाने जा रहे गौ-वंश पकड़कर आरोपीयों के विरूध्द की कार्यवाही
जिला सिवनी मध्यप्रदेश
धूमा पुलिस द्वारा कत्लखाने जा रहे गौ-वंश पकड़कर आरोपीयों के विरूध्द की कार्यवाही
सी एन आई न्यूज सिवनी
धूमा पुलिस द्वारा कत्लखाने जा रहे गौ-वंश पकड कर आरोपीयों के विरूध्द की कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक सिवनी राकेश कमार सिंह द्वारा जिले मे हो रहे अवैध गौ-वंशपरिवहन के विरूध्द कार्यवाही करने हेत् जिले के सभी थाना प्रभारीयो को आदेशित किया गया था। आदेश के पालन मे थाना स्तर पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।
दिनांक 28.12.2024 की दरमियानी रात को मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी धूमा सतीश उइके को सूचना मिली कि जबलपुर तरफ से अशोक लिलेन्ड पीकप वाहन क्रं.MP20GB4205 में गौवंश को बगैर घास चारा भुसा दिये क्रूरता पूर्वक परिवहन कर ले जा रहै है सूचना पर पुलिस अधीक्षक के आदेशान्सार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी जी डी शर्मा के निर्देशन मे तथा अनुविभागीय अधिकारी पृलिस लखनादौन अपूर्व भलावी के मार्ग दर्शन में थानाप्रभारी धूमा ने तत्काल पुलिस टीम तथा स्टाफ को गौ-वंश की सुूचना पर शिवहरे होटल मोहगांव बायपास तिराहा में नाकाबंदी की गई ।जो पिकअप वाहन क्रं. MP20GB4205 जबलपुर तरफ से आती हुई दिखी जो उक्त पीकप वाहन का चालक वाहन को तिज रफ्तार में चलाकर भागने का प्रयाश करने लगा । जिसे हमराह स्टाप के स्टापर लगाकर बमुसकिल रोका गया। जो अशोक लीलेण्ड पीकप का चालक रज्जू पिता स्व. रोकड चडार उम्र 62 साल निवासीकालोनी मोहल्ला बगासपुर थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर अपने साथी रामकिशन पिता भगवानदास चडार उम्र 35साल निवासी कालोनी मोहल्ला बगासपुर थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के साथ मिला पीकप वाहन जिसका डाला त्रिपाल से ढका हुआ था। पीकप वाहन में तलाश करने पर गौवंश नाटे पाये गये । आरोपी पीकृप वाहन में मौके पर पीकअप के डाला की त्रिपाल हटवाकर चैक करने पर वाहन मे क्ररतापूर्वक रस्सी से बंधे हुए , वाहन मे ऊपर से तिरपाल से ढके हुए मिले।
जो जिसमें जुमला 08 नग नाटा 03 नग काले सफेद, 01 नग लाल , 01 नग काला, 03 नगसफेद कीमती करीबन 50,000-/ रुपये व एक पीकप वाहन क्रं., MP20GB4205 अशोक लीलेण्ड कम्पनी किमती करीबन 05 लाख रुपये का समक्ष गवाहान विधिवत जपती कार्यवाही कि गई ।
आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 4.6.9 म.प्र गौवंश वघ प्रतिषेघ अधिनियम 6(ग) 7,10 मप्र कृप अधिनियम व 11(1)(घ) प. क्र का निवारणअधिनियम 1960 धारा 66/192 मोटर व्हीएक्ट का घटेत करना पाया जाने से अपराध धारा सदर का पंजीबध्द करविवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी धूमा सतीश उड़के, आर. 500 रवि, आर, 109 जितेन्द्र सोनी, अर.111 नेकसिंह उड़के, आर. 489 अरुण पटेल का सराहनी योगदान रहा।
अप.क्र.- 81/2024 धारा – 4,6,9 गौवश, 6(ग), 7,10कू.पशु परि.अधि. ,11(1)(घ) पशु के प्रति. क्रूर.निवा. अधि66/192, 184 मो. या. जपती – पीकप वाहन क्रं. MP20GB4205 तथा 08 नग मवेशी जमला किमती करीबन 05.50,000/- रूपये।
आरोपी- 1. रज्जू पिता स्व. रोकड चडार उम्र 62 साल निवासी कालोनी मोहल्ला बगासपुर थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर 2. रामकिशन पिता भगवानदास चडार उम्र 35 साल निवासी कालोनी मोहल्ला बगासपूर थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर नाम साल ता
जिला ब्यूरो छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट